मानक रेट से अधिक कीमत पर खाद बेचने पर आयुष कृषि केन्द्र उमरियापान के प्रोप्राइटर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

कटनी - आयुष कृषि केन्द्र उमरिया पान के दुकानदार अनिल पटेल निवासी छोटा कछार गांव के द्वारा दुकान पर उर्वरक की दर सूची नहीं लगाने व शासकीय निर्धारित कीमत 266 रुपये की यूरिया उर्वरक का अधिक दर 350 रुपये पर विक्रय करने सहित विक्रेता को केशमेमो प्रदान नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के दिए निर्देश के बाद कल बुधवार को पान उमरिया थाना में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर नायब तहसीलदार उमरिया पान श्री अजय मिश्रा एवं उनके सहायक श्री दिनेश खरे तथा श्रीमती स्नेहलता कोरचे कृषि विस्तार अधिकारी उमरिया पान की टीम द्वारा आयुष कृषि केन्द्र उमरियापान प्रोपराईटर अनिल पटेल की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुष कृषि केन्द्र उमरियापान द्वारा यूरिया उर्वरक खाद एक बोरी नगद 350 रुपये में विक्रय करते हुए पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3/7 के अंतर्गत एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन पाया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर निरीक्षक उर्वरक बीज संतोष कुमार जैन द्वारा आयुष कृषि केन्द्र के प्रोपराईटर अनिल पटेल लोधी निवासी कछार छोटा के विरूद्ध उमरिया पान पुलिस थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3/7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सभी एसडीएम ,तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित कृषि ,सहकारिता और विपणन संस्थाओं को हिदायत दी है कि शासन द्वारा तय मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों से जिला प्रशासन ने आग्रह किया कि वे किसी भी उर्वरक विक्रेता को तय दर से अधिक का भुगतान बिल्कुल ना करें। किसान भाइयों से उर्वरक से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत व समस्या होने पर कलेक्ट्रेट स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में संचालित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को जानकारी और सूचना अवश्य दें। विदित हो कि कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर हाल ही में अवैध रूप से खाद खाद बिक्री करने वाले सिमरिया के निजी प्रतिष्ठान के उर्वरक विक्रेता शिव कृषि केन्द्र के मालिक शिवदास पटेल के द्वारा बिना उर्वरक लाइसेंस के उर्वरक का अवैध भंडारण एवं विक्रय करते पाए जानें पर प्रतिष्ठान संचालक एवं कर्मचारी के विरुद्ध ढीमरखेड़ा थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर ने किसानों के हित में प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहकर संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि किसान हमारा अन्नदाता है ,इसलिए हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि किसान को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने खाद बिक्री केंद्रों के विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसानों के साथ शालीनता का व्यवहार किया जाए। उनके बैठने और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें,ताकि किसान भाइयों को बिना किसी परेशानी के खाद मिल सके।