शाजापुर l उप संचालक कृषि एवं उर्वरक प्राधिकारी श्री केएस यादव ने धारा 19 (ए) के तहत विभिन्न कम्पनियों के द्वारा उत्पादित उर्वरकों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट/बैच क्र. अमानक उर्वरकों का जिले में क्रयविक्रयभण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

      प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माता कंपनी महाधन एग्रीटेक लि. रायगढ़ महाराष्ट्र तथा विक्रेता मेसर्स पूजा कृषि सेवा केन्द्र गुलाना विकासखण्ड मो. बड़ोदिया, निर्माता कंपनी इफको नई दिल्ली व विक्रेता मेसर्स राठौर ट्रेडर्स दुपाड़ा विकासखण्ड मो. बड़ोदिया, निर्माता कंपनी एनएफएल पानीपत हरियाणा तथा विक्रेता महाकाल कृषि सेवा केन्द्र दुपाड़ा विकासखण्ड मो. बड़ोदिया, निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड अन्नसलाई व विक्रेता मॉ उमिया कृषि सेवा केन्द्र दुपाड़ा विकाखण्ड मो. बड़ोदिया के लॉट/बैच क्र. अमानक उर्वरकों का जिले में क्रयविक्रयभण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।