मुरैना /तीन फर्मो के अमानक पाये गये उर्वरकों के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पी.सी. पटेल ने लगाया है। श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी कृभको का उर्वरक विक्रय डीएमओ गोदाम कैलारस से किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 18 नवम्बर, 2024 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक 02 एवं नमूना कोड एफएस-23 के स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। इसी प्रकार पारादीप फास्फेट लिमिटेड का उर्वरक विक्रय मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संस्था मर्या. पोरसा द्वारा किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 26 नवम्बर, 2024 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक 11/2024 एवं नमूना कोड एमएल-09 के स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। त्रिपल सुपर फास्फेट का उर्वरक विक्रय मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संस्था मर्या. पोरसा द्वारा किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 26 नवम्बर, 2024 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक नमूना कोड एमएल-10 के स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।