शाजापुर l उप संचालक कृषि एवं उर्वरक प्राधिकारी श्री केएस यादव ने धारा 19 (ए) के तहत विभिन्न कम्पनियों के द्वारा उत्पादित उर्वरकों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट/बैच क्र. अमानक उर्वरकों का जिले में क्रयविक्रयभण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माता कंपनी महाधन फार्म टेक्नालॉजिस प्रा.लि. 35बीयू भंडारी इंडस्ट्रीयल स्टेट सानसवाड़ी तहसील सिरपुर पुणे महाराष्ट्र तथा विक्रेता मेसर्स बादशाह ट्रेडर्स बेरछा विकासखण्ड शाजापुर एवं इंडियन पोटाश लिमिटेड सिथाकाठी बिजनेस सेन्टर-1 फ्लोर 684-690 अन्नसलाई चैन्नई तथा विक्रेता मेसर्स धाकड़ ट्रेडर्स सुनेरा विकाखण्ड शाजापुर के लॉट/बैच क्र. अमानक उर्वरकों का जिले में क्रयविक्रयभण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।