धान की बोरियां चोरी करने पर ढाबा संचालक झल्लू ठाकुर के विरुद्ध स्लीमनाबाद थाना में दर्ज हुई एफ.आई.आर

कटनी - तहसील स्लीमनाबाद अंतर्गत भेड़ाटेक बायपास रोड पर धान की बोरियां चोरी की सूचना की जांच के दौरान मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 20 जेडसी 7121 सहित ढाबा संचालक झल्लू सिंह द्वारा धान की बोरियों की चोरी कर बोरियों को व्यवस्थित करते पाये जाने पर सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष कुमार शुक्ला द्वारा ढावा संचालक के विरूद्ध थाना स्लीमनाबाद में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।यह है प्रकरण विगत 22 जनवरी को धान उपार्जन केन्द्र सिलौंड़ी की भेडाटेक बाईपास रोड पर धान की बोरियों के चोरी होने की दूरभाष पर प्राप्त सूचना की जांच के दौरान सहायक आपूर्ति अधिकारी पीयूष शुक्ला द्वारा मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 20 जेडसी 7121 सहित ढाबा संचालक झल्लू सिंह धान की बोरियों की चोरी कर उन्हें व्यवस्थित करना पाया गया। बोरियों की जांच के दौरान बोरियों में मशीन की सिलाई में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पाेरेशन लिमिटेड आरएमएस 2024-2025 अंकित पाया गया। उक्त छापे की बोरिया खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन करने हेतु नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दी गई है जिनमे धान उपार्जन केन्द्र सिलौडी के टैग लगे पाये गए। सभी बोरियों मे पूरी तरह धान भरी हुई पाई गई। जांच के दौरान पूछे जाने पर झल्लू ठाकुर द्वारा ट्रक ड्राइवर से 14 नग धान की कट्टी 9 हजार रुपये में खरीदना बताया गया। झल्लू ठाकुर द्वारा ट्रक ड्राईवर एवं वाहन क्रमांक की जानकारी नही दी गई। धान की बोरियों मे धान उपार्जन वर्ष 2024-25 की समिति सिलौंड़ी की टैग लगी पाए जाने पर बोरियों की जब्त झल्लू सिंह के पास से बनाई गई। जब्तशुदा बोरियों की शिनाख्ती सेवा सहकारी समिति सिलौंडी के उपार्जन केन्द्र प्रभारी श्री निरंजन सिंह ऑपरेटर श्री संदीप राय तथा सहायक प्रबंधक श्री पुरुषोत्तम बर्मन से कराये जाने पर उनके द्वारा बोरियों में लगे टैग अनुसार बोरियां उपार्जन केन्द्र सिलौंडी की होना बताया गया। झल्लू सिंह ठाकुर द्वारा शासकीय वारदानों से भरी धान की बोरियों को बेईमानी पूर्वक चोरी किये जाने का कृत्य दंडनीय होने के कारण झल्लू सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत थाना स्लीमनाबाद में एफ.आई.आर दर्ज की गई है।