कलेक्टर ने दिये निर्देश बोई गई गेहूं फसल की गिरदावरी शीघ्रता से करना सुनिश्चित करें

सीहोर। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में उत्पादित फसलों के पंजीयन के संबंध में जारी दिशा निर्देश अनुसार किसान पंजीयन विगत 20 जनवरी से प्रारंभ हो गया है और 31 मार्च 2025 तक किये जाने है। किसान पंजीयन में भूमि का रकबा भू-अभिलेख एवं गेहूं में बोए गए रकबे की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाती है। जिससे किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विकय की जाने वाली मात्रा का निर्धारण होता है एवं इसी आधार पर बारदाना, परिवहन, भण्डारण एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है।
कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधीक्षक भ-अभिलेख एवं समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि गेहूं के बोए गए रकबे में से कुल 12.4 प्रतिशत रकबे की ही गिरदावरी हुई है। किसानों द्वारा बोई गई गेहूं की फसल की गिरदावरी शीघ्रता से कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ समय-सीमा में की जा सके।