नरवाई जलाना पड़ा महंगा, चौरई थाने में मामला दर्ज

छिंदवाडा़ l शासन के सख्त निर्देश हैं कि नरवाई में आग लगाने वालों पर रोक लगाई जाए और मना करने के बाद भी नरवाई जलाये जाने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। इन निर्देशों के परिपालन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा 21 मार्च 2025 को आदेश पारित कर छिंदवाड़ा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के खेतों में गेहूं, चना, कपास, एवं नरवाई में आग लगाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के लिये निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों के परिपालन में नरवाई में आग लगाने के आरोप में फूलकुमार पिता नत्थू सनोडिया उम्र 60 साल निवासी सुरजना थाना चौरई के विरूध्द अप.क्र. 289/25 धारा 223, 287 भारतीय न्याय संहिता का प्रकरण पंजीबध्द किया गया है।
थाना प्रभारी चौरई ने बताया कि नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए चौरई पुलिस ने ग्रामीण अंचलों में मुखबिर छोड़ रखे हैं, जो हर एक खबर पुलिस तक प्रेषित कर रहे हैं। विगत दिनों थाना चौरई क्षेत्र के अंतर्गत खेत में आग लगने की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके तहत शनिवार को ग्राम सुरजना में सूचना मिली कि फूलकुमार सनोडिया निवासी सुरजना द्वारा अपने खेत की नरवाई में लापरवाही पूर्वक आग लगाई गई है और उसके खेत से आग आसपास के अन्य किसान श्री आशीष शर्मा, श्री विनय शर्मा, श्री शिवा शर्मा, श्री लक्ष्मण शर्मा के खेत में भी लग गई है। जिससे दो एकड़ गेहूं की फसल कीमत 125000 रूपये एवं अन्य किसानों के खेत में रखे प्लास्टिक के पाईप, तार जल गये हैं। इस संबंध में प्रार्थी श्री शिवकुमार पिता श्री हरिप्रसाद शर्मा उम्र 50 साल निवासी सुरजना द्वारा थाना चौरई में रिपोर्ट पर खेत में आग लगाने वाले आरोपी फूलकुमार पिता नत्थू सनोडिया उम्र 60 साल निवासी सुरजना थाना चौरई के विरूध्द अप.क्र. 289/25 धारा 223, 287 भारतीय न्याय संहिता का प्रकरण पंजीबध्द किया गया है।