उत्तर प्रदेश में एमपी और एमएलए कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अब्बास अंसारी के करीबी सहयोगी मंसूर अंसारी को भी छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। सीजेएम (एमपी-एमएलए) कृष्ण प्रताप सिंह ने आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम दो साल की कैद और 3000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ मामले की विभिन्न धाराओं में छोटी जेल की सजा सुनाई।