मुरैना /अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री पीसी पटेल ने लगाया है। उप संचालक श्री पीसी पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी म.भा.फास्फेट प्रा.लि. मेघ नगर झाबुआ का उर्वरक मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संस्था अम्बाह से विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 11 जून, 2024 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस संबंध में श्री पटेल ने इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक एमबीपीपी-226 एवं नमूना कोड एचए-08 के उर्वरक को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।