अमानक उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण तथा स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध

मुरैना /अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक श्री पीसी पटेल ने लगाया है। श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी इफको पारादीप का उर्वरक डीएमओ गोदाम अम्बाह से विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 13 दिसम्बर, 2023 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। श्री पटेल ने इस उर्वरक के बैच लॉट एवं नमूना कोड एच.ए.-15 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।