पशु चारा भूसा के परिवहन एवं जिले से बाहर निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध आदेश जारी

अशोक नगर l प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तहसील बहादुरपुर के ग्राम कानीखेड़ा में मOप्र० तीर्थ स्थान, माँ जानकी मंदिर पर रंगपंचमी करीला मेला वर्ष 2025 में 18 मार्च से 20 मार्च 2025 तक रहेगा। जिसमें जिला अशोकनगर एवं अन्य जिलों से लगभग 25-30 लाख श्रद्वालओं के आने की संभावना है। वर्तमान में रबी की फसल की कटाई का समय होने से कृषकों / व्यापरियों/ व्यक्तियों/निर्यातकों द्वारा पशु चारा, भूसा ट्रेक्टर -ट्रॉली एवं अन्य वाहनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता रहता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। सड़क मार्ग पर भूसे के परिवहन करने वाले छोटे-बड़े वाहन ओवर लोड होकर चलते हैं, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सड़क दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ग्रीष्म काल में अशोकनगर जिले में पशु चारे का अभाव न रहे । जिले में संचालित गौशालाओं में पशु आहार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। जिले की सीमा के बाहर जिले से पशु चारा निर्यात प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा तो जिले में पशुधन के लिए चारे की कमी होगी । चारे की प्रतिपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए जिले से बाहर पशु चारा, घास, भूसा, ज्वार के वंडल, प्याज/धान के डंठल एवं पशुओं के खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अशोकनगर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में करीला मेला वर्ष 2025 के दृष्टिगत 15 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 तक जिले के अन्दर पशु चारा, भूसा के परिवहन पर एवं 15 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक जिले से आहर निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले कृषकों / व्यापरियों / व्यक्तियों / निर्यातकों आदि के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा-163 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों कीससंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक / दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। जिले से वाहर पशुचारा, घास, भूसा, ज्वार के वंडल, प्याज /धान के डंठल एवं पशुओं के ख्वरूखाये जाने वाला अन्य किस्म के परिवहन विशिष्ट परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुज्ञा-पत्र के बिना परिवहन नहीं करेगा । यह आदेश 15 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगा।