पशु चारा एवं भूसे के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

छतरपुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पार्थ जैसवाल ने छतरपुर जिले में पशु चारा एवं भूसा की कमी की आशंका तथा पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा भूसा की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से पशु चारे एवं भूसे के निर्यात को प्रतिबंधित किया है। आगामी 10 जून 2025 तक जिले की सीमावर्ती जिलों में निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मध्यप्रदेश चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए गए आदेश में उल्लेखित है कि प्रतिबंध अवधि में पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, घास-भूसा, कड़वी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) इत्यादि का छतरपुर जिले के बाहर सीमावर्ती जिलों में परिवहन एवं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू रहेगा। कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशुचारा एवं भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा जिले के बाहर एवं अन्य जिले में संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना निर्यात नहीं करेगा।