अमानक बीज पाये जाने पर 04 फर्मो के भंडारण एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
मुरैना/बीज गुणवत्ता नियंत्रण 1983 के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिये थे कि जिले में अमानक बीज का विक्रय न हो। जिले के विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर चैकिंग अभियान चलाये और सेम्पल भी भेजें। सेम्पल अमानक पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाये। निर्देशों के तहत बीज अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि श्री अनंत सडै़या ने समस्त विकासखण्डों के अंतर्गत सैम्पल लेने के लिए टीमें गठित की गई। टीमों के द्वारा सेम्पल की कार्यवाही की गई। जिसमें 04 दुकानों के प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान बीज अमानक पाये गये। जिनमें मैसर्स नागाजी खाद भंडार भिण्ड रोड़ पोरसा, मैसर्स शिव बीज भंडार अम्बाह रोड़ पोरसा, मैसर्स श्रीराम बीज भंडार कैलारस और मैसर्स सागर बीज भंडार कैलारस के लॉट का जिले में क्रय, विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर तत्काल प्रतिबंध कर दिया है।



