इंदौर l कृषकों की अधिसूचित कृषि उपज क्रय कर उसका भुगतान समय पर नहीं किये जाने पर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा फर्म गंगा ट्रेडिंग कंपनी की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।

      सहायक संचालक कृषि उपज मण्डी इंदौर ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी प्रांगण की अनुज्ञप्तिधारी फर्म गंगा ट्रेडिंग कंपनी , अनुज्ञप्ति क्रमांक FV 218 के प्रोप्रायटर श्री अकरम पिता नियामत खान द्वारा कुल 07 कृषकों की अधिसूचित कृषि उपज "लहसुन" क्रय करउसका भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत मंडी समिति को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर कार्यालय द्वारा संबंधित फर्म से भुगतान संबंधी जानकारी मांगी गई। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण में  पाया गया कि फर्म द्वारा शिकायतकर्ता कृषकों का भुगतान निर्धारित समय अर्थात पाँच दिन के पश्चात् किया गया हैजो म०प्र० कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37(2)(ग) का उल्लंघन होना पाया जाने से कृषि उपज मंडी समितिइंदौर द्वारा बैठक में पारित प्रस्ताव से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33 के तहत् उक्त फर्म की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है।