छतरपुर l लोक निर्माण विभाग की भवन पुस्तिका में अंकित भवन कमांक 64 हाउस आफ उमाशंकर दफतरीवाला के संबंध में अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मुख्य अभियंता सागर लोनिवि ने प्रमुख अभियंता लोकनिर्माण विभाग भोपाल को प्रस्ताव भेजा। 

जिसमें उल्लेख किया गया कि तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री आर.एस. शुक्ला (दिनांक 31.08.2025 को सेवानिवृत) एवं कमलेश मिश्रा प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी लोनिवि उपसंभाग छतरपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कं. एफ.ए/06/2005 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2024 में कोई अभिरूचि नहीं ली गई। जिससे लोनिवि की बेशकीमती जमीन विक्रय हो गई है। दोनों अधिकारियों का उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एक, दो. तीन के तहत गंभीर कदाचरण है। अतः इन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित है। उक्त संबंध में कलेक्टर छतरपुर द्वारा कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा गया था।