बड़वानी /यूरिया खाद के अवैध भण्डारण की शिकायत पर 24 मार्च को राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त दल द्वारा निवाली रोड़ माया होटल के सामने एक गोदाम का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान गोदाम के सामने खड़ी पिकअप वाहन क्रमांक एमपी46जी2645 में यूरिया 47 बेग व गोदाम में यूरिया 56 बेग भण्डारित होकर कुल 103 बेग (45 किलो की भरती में) पाये गये। जिसमें निर्माता कंपनी इफको लि. बेच नं. 04 सितम्बर 2022 के 29 बेग, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड् फर्टिलाइजर्स लि. बेच नं. बीएफ 2022/12(13) के 27 बेग व पारादीप फॉस्फेट्स लि. बेच नं. 01/2023 के 47 बेग इस प्रकार कुल 103 बेग की अनुमानित कीमत 27,450 रूपये है । मौके पर उपस्थित सोहेल पिता सलीम तेली निवासी सेंधवा से उर्वरक भण्डारण एवं विक्रय से संबधित दस्तावेज मांगे जाने पर नही दिये गये। इसके अतिरिक्त गोदाम में 700 लीटर की 07 खाली केन व यूरिया खाद की 62 खाली बेग बरामद किये गये । उक्त व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य हेतु अनुदानित यूरिया का तरल घोल बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किये जाने से किसानो के साथ धोखाधड़ी कर बिना लायसेंस प्राप्त किये यूरिया का भण्डारण करने से उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्डो 7 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर गंभीर अपराध है। इस कारण सोहेल पिता सलीम तेली निवासी सेंधवा हाल मुकाम पानसेमल के विरूद्ध पुलिस थाना पानसेमल में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 7 व आईपीसी की 420 के तहत एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई ।