उप महाप्रबंधक से मारपीट करने पर एफ.आई.आर. दर्ज
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भिण्ड संभागीय कार्यालय में शासकीय कार्य के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारी से मारपीट करने के आरोप में एफ.आई.दर्ज. कराई गई है। कंपनी के भिण्ड संभागीय कार्यालय में उप महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार मौर्य द्वारा शासकीय कार्यालयीन कार्य किया जा रहा था। इस दौरान कस्बा भिण्ड निवासी श्री भूरे गुबरैले एवं श्री छुट्टन तोमर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारी से दुर्व्यवहार एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा घटना के तुरंत बाद भिण्ड कोतवाली थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी से मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना भिण्ड कोतवाली द्वारा आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 186, 353, 323, 294, 506, 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियां/कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।