बड़वानी / कलेक्टर द्वारा जिले में बीज वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण हेतु दल गठित किये गये । 10 मई 2025 को जिला स्तरीय निरीक्षण टीम द्वारा विकासखण्ड पाटी के कृषकों एवं अन्यं की सूचना पर ग्राम रोसर, जीवानी, गोलगॉव एवं खेरवानी में आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान संबंधित दो व्यक्तियों द्वारा 02 कंपनियों के बाजरा बीज के 420 पैकेट (1.5 किलोग्राम की पैकिंग में) भंडारित एवं विक्रय करते पाये गये । इस संबंध में अनोखनाथ पिता कारूनाथ एवं फुन्दा नाथ पिता लालूनाथ ग्राम हिगोंरिया छोटा तहसील मल्हापरगढ जिला मंदसौर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त बीज के भण्डारण व बेचनें हेतु बीज लायसेंस नही लिया गया है । इस पर टीम में शामिल बीज निरीक्षक विकासखण्ड पाटी द्वारा मौके पर ही 420 पैकेट बाजरा बीज जप्त कर लिया गया । संबधित द्वारा बिना लायसेंस प्राप्त किये गये बीजों का भण्डारण करना पाया गया, जो कि बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया । अवैध रूप से भंडारण करने वाले अनोखनाथ पिता कारूनाथ एवं फुन्दानाथ पिता लालूनाथ ग्राम हिगोंरिया छोटा तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 3 के तहत पुलिस थाना पाटी में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई ।