सतना l कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नागौद क्षेत्र के 6 उर्वरक और बीज विक्रय दुकानों के संचालकों के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। वही इन दुकानों की जांच करने वाले उर्वरक निरीक्षक नागौद एसके चौहान को दोषी पाये गये दुकानदारों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही नहीं करने पर दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए नोटिस जारी की है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने उर्वरक निरीक्षक नागोद के इन 6 दुकानों के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया कि निरीक्षण के दौरान मे. सतेन्द्र बीज भण्डार नागौद प्रो. श्री रामविश्वास कुशवाहा, मे. पाण्डेय कृषि सेवा केन्द्र जसो प्रो. राकेश पाण्डेय, मे. नरेन्द्र बीज भण्डार नागौद प्रो. नारेन्द्र कुशवाहा, मेसर्स न्यू प्रकाश बीज भण्डार नागौद प्रो. सुभाष कुशवाहा, मे. शिवकृपा ट्रेडर्स जसो प्रो. रिकेश प्रताप सिंह एवं आस्था बीज भण्डार नागौद प्रो. प्रवीण त्रिपाठी के उर्वरक विक्रय संस्थानों में बिना लायसेंस के उर्वरकों का विक्रय किया जा रहा था। जो कि उवर्रक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7, 8 एवं 36 का स्पष्ट उल्लंघन है। फिर भी उर्वरक निरीक्षक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों में प्रदत्त अधिकारों के तहत कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। कलेक्टर ने उर्वरक निरीक्षक को जारी नोटिस में कहा है कि यह कृत्य आपको सौपे गये दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है। संबंधित 6 उर्वरक विक्रय केन्द्रों के प्रोपाइटर को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के विपरीत उर्वरकों का भण्डारण एवं विक्रय का दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश के खण्ड 7, 8 और 36 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करे। थाना नागौद और जसो को भी निर्देशित किया गया है कि उर्वरक निरीक्षक से समन्वय कर नियमानुसार पुलिस प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें।