यदि ऐसा हुआ तो हो जाएगी राजेंद्र भारती की सदस्यता बहाल
दतिया से विधायक राजेंद्र भारती के मामले में न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है l लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो वह स्वतः अयोग्य हो जाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। पूर्व में भी आशा रानी सिंह की सदस्यता उन्हें 10 वर्ष की सज़ा होने पर इसी आधार समाप्त की गई थी। 2019 में प्रह्लाद लोधी की भी सदस्यता इसी प्रकार दो वर्ष की सजा होने पर समाप्त की गई थी फिर वह हाई कोर्ट से स्थग्न ले आये थे तो उनकी सदस्यता बहाल की गई थी।


