दो उपार्जन केन्द्रों में किया गया आंशिक संशोधन

कटनी - कलेक्टर अवि प्रसाद ने तृतीय उपार्जन केन्द्रों के संचालन की अनुमति के साथ ही पूर्व में रबी उपार्जन हेतु पूर्व मे जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2023 में आंशिक संशोधन कर नवीन आदेश जारी करते हुये गेहूं उपार्जन हेतु केन्द्रों का निर्धारण किया है। जारी आदेशानुसार भाग अ के अंतर्गत तहसील बहोरीबंद के चार प्राथमिक कषि साख सहकारी समिति धूरी के लिए उपार्जन केन्द्र कूडा, बहोरीबंद हेतु देवरीखरगवां, पटोरी हेतु इमलिया, बकलेहटा बड़गाव केन्द्र क्रमांक 3 हेतु मसंघा में गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र निर्धारित किए गए है। इसी तरह तहसील ढ़ीमरखेड़ा के विपणन सहकारी समिति उमरियापान के केन्द्र कमांक 2 हेतु कछारगांव बडा तथा स्लीमनाबाद कृषि साख सहकारी समिति तेवरी केन्द्र क्रमांक 3 हेतु धरवारा में गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र निर्धारित किए गए है।इन उपार्जन केन्द्रों में किया गया आंशिक संशोधन कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश में जिन समिति स्तरीय उपार्जन केन्द्रों मंे आंशिक संशोधन किया गया है उनमे तहसील बहोरीबंद की संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिमि कुंआ केन्द्र क्रमांक 3 उपार्जन केन्द्र पथराडी पिपरिया तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कूडन केन्द्र क्रमांक 2 कूडन शामिल है।आवश्यक निर्देशउपार्जन केन्द्रों के संचालन हेतु जारी किये गए आवश्यक निर्देशों े तहत कृषकों से उपार्जन कार्य सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 08 बजे से सांय 08 बजे तक करने एवं कृषक तॉल पर्ची सांय 06 बजे तक जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिन कृषकों की उपज की तौल अपरिहार्य कारणवश सोमवार से शुक्रवार के बीच निर्धारित दिवस को नहीं हो सकेगी, उनकी तौल शनिवार को करनें के निर्देश प्रदान किये गए है। उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन की व्यवस्था केन्द्र संचालन संस्था के द्वारा की जायेगी। सहायक आयुक्त सहकारिता एवं नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उपार्जन केन्द्रों पर आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नोडल अधिकारी होंगे। उपार्जन केन्द्र पर एफ.ए.क्यू अनुसार नमूने प्रदर्शित किये जाने तथा उपार्जन केन्द्र पर एफ.ए.क्यू गुणवत्ता संबंधी बैनर का प्रदर्शन अनिवार्यतः करनें, उपार्जन केन्द्र पर संबंधित केन्द्र प्रभारी उपज की साफ-सफाई ग्रेडिंग (उन्ना, पंखा आदि) में होने वाले मजदूरी व्यय का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करनें हेतु निर्देशित किया गया है। गुणवत्ता सर्वेयर एप में सर्वेयर तथा प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर को पंजीकृत करना आवश्यक होगा, पूर्व के वर्षों की किसी अपात्र संस्था के केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में नहीं रखा जायेगा। नान एफ.ए.क्यू गेहूँ को रिजेक्ट कर कृषक को अपग्रेड करने हेतु समझाइश दिया जाना तथा अमान्य उत्पाद का सेम्पल रखते हुये उसकी पंजी संधारित करना अनिवार्य है। कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan.nic.in पर की जा सकेगी, इस लिंक की जानकारी ैडै के माध्यम से कृषक के मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत तथा सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल, एमपी ऑनलाई, सीएससी, ग्राम पंचायत,लोक सेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे, उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा एवं उपज विक्रय हेतु इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। इसके साथ ही अन्य आवश्यक निर्देश प्रदान किये गए है।आवश्यक दस्तावेज कृषकों को अपने उपज विक्रय के समय उपार्जन केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेजों के रूप मंे आधार कार्ड की प्रति ई केवाय सी हेतु,नामिनी के प्रकरण मे सहमति पत्र, समय सदस्य आईडी की प्रति न होने के दशा में पेनकार्ड की प्रति, वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति, सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति, किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट,खसरे व ऋण पुस्तिका जमा करना होगा। जिन कृषकों द्वारा पंजीयन के समय उक्त दस्तावेज दिये गये