भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का दोषी ठहराया है। जिसके बाद कोर्ट ने जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के लिए बता दें कि, साल 2009 में राजगढ़ जिले में शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत बलवा और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते जीतू पटवारी ने आंदोलन किया था।