उमरिया 13 सितंबर । डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसान पंजीयन और उपार्जन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिले में किसान पंजीयन की व्यवस्थाा को सहज और सुगम बनाया गया है । किसान स्वंय के मोबाईल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केन्द्रो में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी । किसान ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रा पर, एम.पी.किसान एप के माध्यम से निशुल्क पंजीयन कर सकते है। इसी तरह एम.पी. ऑनलाईन कियोस्कय पर, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर तथा निजी व्यक्ति यों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पर सशुल्क पंजीयन की व्यवस्था है । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐ/वृहत्ताअकार कृषि साख सहकारी संस्थाऐ/आदिम जाति सेवा सहकारी सेंस्थाकओं के माध्यम से निशुल्क किसानों के पंजीयन के लिये कुल 29 धान पंजीयन केन्द्र शासन स्तर से स्वीकृत किये गये है, जिसके निर्धारण की प्रक्रिया खादय विभाग उमरिया में प्रचलित है । एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क , कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे किसान पंजीयन के लिये अधिकृत हेतु अपना ऑन लाईन आवेदन धान उपार्जन पोर्टल परhttps://mpeuparjan.nic.in पर कर सकते है, जिसको जिला आपूर्ति अधिकारी की लॉगिन से मान्य करने पर उक्त सेंटर किसानों का पंजीयन कर सकेंगे । एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क , कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन हेतु शुल्क राशि प्रति पंजीयन हेतु रशि रूपये 50 से अधिक शुल्क नहीं लेंगे । केन्द्रो पर पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाना सुनिश्चित करेंगे । किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा । सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पटटाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रो पर उपलब्ध होगी । श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा । किसान पंजीयन की समयावधि -खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन का कार्य शासन के निर्देशानुसार दिनांक 19 सितबंर, 2024 से प्रारंम्भ होकर 4 अक्टूबर, 2024 की अवधि में किया जायेगा । पंजीयन गिरदावरी के आधार पर होगा, इसलिये यह आवश्यक हो जावेगा कि कृषक अपने रिकार्ड की पुष्टिध ई-गिरदावरी से कर ले । पंजीयन के समय कृषक को मूलभूत जानकारी नाम समग्र आईडी नंबर, आधार नंबर, एवं आधार से लिंक बैंक खाता नंबर, ओर बैंक का आईएफएससी कोड(जनधन, अक्रियाशील ,संयुक्तन बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होगे) मोबाइल नंबर, विक्रय तिथियों के 3 विकल्प देने होगे । कृषक को पंजीयन में यह पुष्टि कर लेनी चाहिए कि उसकी जानकारी सही स्वकरूप में दर्ज हुई है। किसान को अपनी उपज विक्रय के समय नीचे लिखे दस्तावेजों को उपार्जन केन्द्र पर जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि उपार्जन के समय उपार्जन केन्द्र प्रभारी को रिकार्ड से करना होगी । आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, समग्र सदस्य आई की प्रति (न होने की दशा में पेन कार्ड की प्रति) वनाधिकार पटटाधारी को पटटे की प्रति, सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति, किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट जमा करना होगा । जिले के किसानों से अपेक्षा कि गई है कि वे शासन की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना के तहत किसान अपना पंजीयन एमपी किसान एप, जिले में सहकारी समितियों के संचालित नजदीकी धान पंजीयन केन्द्रो पर किसान अपना पंजीयन 4 अक्टूबर 2024 तक करा सकते है । जिले के सभी किसान भाईयों से अपील हैं कि शासन की समर्थन मूल्य योजना का अधिक से अधिक लाभ अर्जित करे ।