विदिशा l रबी मौसम में गेहूं की फसल कटाई की जाती हैहारवेस्टर से की गई फसल कटाई के उपरांत कृषकों के द्वारा नरवाई जलाने से भीषण अग्नि दुर्घटनाएं घटित होना संभावित रहती है।

   कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में नरवाई जलाने को प्रतिबंधित किया गया हैइसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेतथा नरवाई ना जलाने हेतु  पंचायत स्तर पर आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अधीनस्थ अमले के माध्यम से कृषकों को आवश्यक समझाईश भी देवे। अग्नि दुर्घनाओं की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुएनिर्देशित किया गया हैकि पंचायत स्तर पर उपलब्ध टैंकरो को हमेशा पानी से भरा रखा जाएजिससे ऐसी किसी अप्रिय स्थिति घटित होने पर आस-पास की पंचायतो से घटना स्थल पर आग बूझाने हेतु पानी के टैंकर भेजे जा सकें।