कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने पर 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्वीकृत
मंदसौर l कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र कण्डिका 2(7) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी लोटखेड़ी तहसील भानपुरा की तनीषा खेत से खाना देकर लौटते समय आवारा कुत्तों ने उसे काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।