किसान भाई अपनी उपज को अनुबंध पर्ची प्राप्त कर ही करे विक्रय
बड़वानी /कृषि उपज मण्डी बड़वानी के सचिव श्रीमती सुमन बड़ोले ने किसान भाईयो से यह अपील की है कि किसान धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनी उपज कृषि उपज मण्डी प्रांगण मे मण्डी अधिनियम की धारा 37(1) के तहत अनुबंध पर्ची प्राप्त कर ही विक्रय करे। साथ ही मण्डी प्रांगण के बाहर सौदा पत्रक एमपी फार्म गेट एप के माध्यम से सिर्फ मण्डी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही विक्रय करे। मण्डी लायसेंसधारी व्यापारी से उसी दिन अपनी उपज का भुगतान प्राप्त करे यदि भुगतान उसी दिन प्राप्त नही होता है तो सूचना तत्काल मण्डी प्रशासन को लिखित में देवे।