कटनी  - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्याछाप  खाद्य पदार्थ गोल्ड स्टार लूज ब्रेड का संग्रहण एवं विक्रय पर दोष सिद्ध होने के बाद में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्रीमती साधना परस्ते ने तीन व्यक्तियो  पर 15 - 15 हजार रुपये को मिलाकर कुल 45 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।    खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश चंद मीना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार 9 मई 2022 को कार्यवाही के दौरान श्री राम विशाल कुशवाहा पुत्र श्री वेद प्रकाश कुशवाहा वैंडर जीएमयू, केएमयू, केएमजेड सी.एस.2 प्लेटफार्म नंबर 1 रेल्वे स्टेशन मुड़वारा का निरीक्षण किया गया।जांच नमूना निकला मिथ्याछाप       निरीक्षण के दौरान अनावेदक रामविशाल कुशवाहा वेंडर गोल्ड स्टार लूज ब्रेड की ब्रिकी आम जन को करते पाए गए। ब्रेड की गुणवत्ता मंे शंका होने पर गवाहों के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही की जाकर नमूना लिया गया तथा पंचनामा बनाया गया। वेंडर श्री राम विशाल कुशवाहा सूचना पत्र के माध्यम से संग्रह किये गए नमूने के चौथे भाग की जांच प्रयोगशाला से कराये जाने हेतु सूचित किये जाने पर कोई जवाब नहीं दिये जाने पर ब्रेड के खरीदने के स्थल, बिल, बीजक, कैश मेमो एवं इनवाईस आदि की मांग की गई जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया।मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय करना दंडनीयखाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट 21 जून 2022 द्वारा गोल्ड स्टार लूज ब्रेड का नमूना मिथ्याछाप होने की जानकारी दिये जाने पर प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्णयन हेतु आवेदन फाइल करनें हेतु अधिकृत किया गया। प्रकरण में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम  एवं मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन पाये जाने पर जुर्मानें से दंडित किये जाने का अनुरोध किया गया।अर्थदंड अधिरोपितप्रकरण मे सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा सेंपल मिथ्याछाप होनें की बात स्वीकार करते हुए यह गलती जानबूझकर नहीं किये जानें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं किये जानें का अनुरोध किया गया। प्रकरण में गोल्ड स्टार लूज ब्रेड का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर रामविशाल कुशवाहा पुत्र वेद प्रकाश कुशवाहा वेंडर  निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड मूंगाबाई कॉलोनी कटनी सहित मैसर्स संजीव कुशवाहा पिता श्री शंभू दयाल कुशवाहा प्रोपराईटर एवं लाईसेंसी रेल्वे स्टेशन कटनी मुड़वारा निवासी शिवाजी नगर गली नंबर 17 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड  एवं निर्माता राजेश थारवानी जनगुरू फूड इंडस्ट्रीज पलॉट नंबर 69 ए चोरहटा, रीवा निवासी  वार्ड क्रमांक 18 मार्तण्ड स्कूल रोड ताला हाउस के पास रीवा को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर दंड का भागीदार पाये जाने पर तीनों को 15-15 हजार रूपये कुल 45 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।30 दिवस मे जमा करनी होगी अर्थदंड राशि             अधिरोपित शास्ति की राशि एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 30 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही की जायेगी।