कीटनाशक निर्माता कंपनी पर पचास हजार की शमन राशि अधिरोपित

दतिया / नियंत्रक नाप-तौल म.प्र. भोपाल के आदेशानुसार जिले में निरीक्षक नाप-तौल द्वारा जिले में कीटनाशक एवं खाद बीज की दुकानों पर विगत माह जांच की गई थी। जांच के दौरान पाया कि पैरामाईन हरवीसाइड (खरपतवार नाशक) के एक लीटर की पैकिंग पर नियमानुसार अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) एवं पैकिंग तिथि अंकित नहीं है। जिस पर संज्ञान लेते हुए विधिवत जांच की गई। जांच के उपरांत विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 एवं विधिक माप विज्ञान (पैक बन्द वस्तु) नियम-2011 के नियम के उल्लंघन में प्रकरण दर्ज किया। तत्पश्चात नई दिल्ली स्थित पैरामाईन हरवीसाइड इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा.लि. नई दिल्ली को कम्पनी की अनियमितता के संबंध में नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में कंपनी द्वारा अपनी गल्ती स्वाीकार की गई। प्रकरण में निरीक्षक नाप-तौल दतिया की अनुशंसा पर उप नियंत्रक नाप-तौल ग्वालियर द्वारा उक्त कंपनी द्वारा स्वीकार कर कोषालय में राशि 50000/-रूपये की चालान जमा किया गया। विधिक माप विज्ञान (पैक बन्द वस्तु) नियम 2011 के अनुसार सभी प्रकार की पैक बंद वस्तुओं के रैपर/डिब्बा पर निर्माता/पैकर्स का नाम, पता, वस्तु का नाम, एमआरपी, पैकिंग तिथि, वजन/मात्रा एवं कंज्यूमर केयर की जानकारी अंकित करनी अनिवार्य है।