खरगोन के कृषि उपज मण्डी सचिव श्री लक्ष्मण सिंह ने जिले के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि अपनी कृषि उपज मंडी प्रांगण में 37/1 अनुबंध पर्ची प्राप्त कर ही विक्रय करें। मंडी प्रांगण के बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से सिर्फ मंडी अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेन्सधारी) व्यापारियों को ही विक्रय करें। उन्होंने किसानों से कहा कि 01 लाख 99 हजार 999 रूपये तक नगद भुगतान व्यापारी से उसी दिन प्राप्त करें।      

      कृषकों से कहा है कि 02 लाख रुपये से अधिक राशि होने पर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करे। भुगतान उसी दिन प्राप्त ना होने की दशा में सूचना तत्काल मंडी प्रशासन को लिखित में दें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही शासन स्तर से एवं कई मंडियों से सूचना प्रकाश में आई है कि कृषक अपनी कृषि उपज गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को विक्रय कर भुगतान प्राप्त नहीं होने जैसी शिकायते हो रही है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए कृषक अपनी कृषि उपज मंडी प्रांगण, मंडी प्रांगण से बाहर अनुबंध एवं सौदा पत्रक से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही विक्रय करें। जिससे कृषकों को किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त होने में विलंब जैसी स्थिति न हो।