विदिशा कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने अधिकारियों से परिचयात्मक बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार की कालाबाजारी ना हो के पुख्ता प्रबंध विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा जिले में अवैध खाद भण्डारणपरिवहन पर सतत नजर रखी जा रही है ताकि किसानो को खाद प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना हो।

                कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा उर्वरक समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निर्देशो के पालनार्थ हेतु कृषि विभाग सहित अन्य सहयोगी विभागो के द्वारा विशेष चैकससतर्कता और निगरानी बरती जा रही थी जिसके फलस्वरूप गोदाम प्रभारी भण्डार केन्द्र गंजबासौदा एक के क्षेत्र सहायक हरिशंकर शर्मा के द्वारा खाद स्कंधो में अफरा-तफरी कर राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कदाचार करने पर श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनका मुख्यालय मण्डल कार्यालय भोपाल नियत किया गया है नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्ति की पात्रता होगी।

                किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री केएस खपडिया के द्वारा तीन सदस्यीय जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जिला विपणन अधिकारी श्री कल्याण सिंह ठाकुरकाॅ-आपरेटिव बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह के साथ बासौदा पहुंचकर 15 अगस्त को गाडी क्रमांक एमपी 09 केसी 3633 ट्रक द्वारा डीएपी का अवैध परिवहन कर पुरानी गल्ला मंडी में प्रायवेट फार्म मेसर्स गिर्राज टेªडर्स गंजबासौदा प्रो0 राजेन्द्र गुप्ता की गोदाम पर 108 बोरी उतारकर ट्रक को रास्ते में उर्वरक इंस्पेक्टर श्री अशोक सिंह कौरव द्वारा पकड़कर देहात थाना बासौदा में खडा कर दिया गया। जांच करने पर पाया गया कि हरिशंकर शर्मा डबल लाॅक गोदाम प्रभारी द्वारा पैरवारा समिति के नाम से चालान काटकर अवैध रूप से उर्वरक डीएपी का प्रायवेट मेसर्स गिर्राज टेªडर्स गंजबासौदा के पास खाली हेतु ट्रक भेजा गया था। डबल लाॅक केन्द्र बासौदा का निरीक्षण किया गया जिसमें 225 बोरी डीएपी कम पाई गई जिसका मौके पर पंचनामा तैयार कर उर्वरक अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की गई है।

                उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री खपडिया ने बताया कि डबल लाॅक प्रभारी श्री हरिशंकर शर्मा एवं मेसर्स गिर्राज टेªडर्स गंजबासौदा के विरूद्व उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1995 की धाराओ के तहत एवं कंट्रोल आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम की निहित धाराओं अंतर्गत एवं वाहन स्वामित्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने हेतु देहात थाना गंजबासौदा को आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें थाना प्रभारी द्वारा चाहे गए दस्तावंेंज भी उपलब्ध कराए गए है।