खाद की अवैध भंडारण/व्यापार पर एफआईआर दर्ज
अशोकनगर l कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार खाद का अवैध व्यापार करने के मामले में श्री प्राण सिंह पुत्र श्री रामकिशन जी रघुवंशी निवासी ग्राम पीलीघटा तहसील शाढौरा के स्वयं के खलियान में बने मकान में डीएपी के 360 बैग तथा यूरिया के 150 बैग का अवैध भंडारण कर व्यापार करना पाया गया। उक्त संबंध में संबंधित व्यक्ति प्राण सिंह रघुवंशी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 और 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। टीम के द्वारा एक अन्य कार्यवाही करते हुए बगुलिया बीज भंडार शाढौरा प्रोपराइटर हरि सिंह रघुवंशी के उर्वरक गोदाम का निरीक्षण कर पंचनामा बनाकर शील कर दिया गया है। जिसकी जाँच की जा रही है, जाँच उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी। उप संचालक कृषि श्री के.एस .कैन द्वारा बताया कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जिला स्तर से टीम गठित कर भेजी गई। गठित टीम मे श्रीमती शुभ्रता त्रिपाठी ( अनुविभागीय अधिकारी राजस्व), श्री सुनील भदोरिया (तहसीलदार), श्री सत्येंद्र कुशवाह (थाना प्रभारी), श्रीं मुकेश कुमार रघुवंशी (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी), श्री शुभम रघुवंशी (पटवारी) एवम श्री संजय रावत (कृषि विस्तार अधिकारी) शामिल रहे।