दतिया कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन के निर्देशानुसार अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास दतिया श्री डीएसडी सिद्वार्थ एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी दतिया द्वारा संयुक्त रूप से मैसर्स रिद्विमा खाद भंडार प्रो. नीलेश शिवहरे बड़ौनी जिला दतिया द्वारा शासन की निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने के उपरांत संबधित फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी खंड दतिया कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिवस में जबाव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था।

                तदोउपरांत संबधित फर्म द्वारा विगत 19 नवम्बर 2024 को कारण बताओ नोटिस का जबाव उर्वरक विक्रय किये जाने वाले कृषकों के कथन  सहित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। उक्त जबाव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को 20 नवम्बर को मूलतः अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवक क्रमांक 3120 दिनांक 22 नवम्बर 2024 से प्राप्त हुआ है। जिसमें फर्म का प्रतिउत्तर संतोषप्रद न होने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान के तहत मैसर्स रिद्विमा खाद भंडार प्रो. नीलेश शिवहरे बड़ौनी लायसेंस क्रमांक 2102 दिनांक 4-9-2020 की वैध्यता दिनांक 3-9-2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।