भोपाल l आज मंत्रालय स्थित व्ही.सी. कक्ष से मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक का आयोजन प्रबंध संचालक सह आयुक्त  श्री श्रीमन् शुक्ला साहब की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में 259 मंडी के सचिव/प्रतिनिधि‚ 07 संभागों के संयुक्त संचालक‚ 13 तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री उपस्थित रहे। 

  समीक्षा बैठक में अप्रैल से नवंबर 2023 की कृषि उपजों की आवक की समीक्षा की गई। जोकि 283.14 लाख मेट्रिक टन है गत वर्ष इसी अवधि में 265.51 लाख मेट्रिक टन थी। जो 7% अधिक है। कुछ मंडियों में अनुपातिक रूप से आवक में कमी प्रदर्शित हुई है उक्त मंडी के सचिवों को कमी के कारण बताने के लिए निर्देश दिए गए है जिसमे मुख्य रूप से पिपरिया‚ इटारसी‚ सिहोर‚ बरेली‚ विदिशा‚ नागोद‚ बनापुरा‚ बैतूल‚ आष्टा‚ इंदौर‚ दमोह‚ छिंदवाड़ा‚ धामनोद‚ मंदसौर‚ शुजालपुर‚ जावरा‚ सतना आदि मंडी के सचिवों को तत्काल आवक में कमी के कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए साथ ही आवक में कमी वाली मंडियों के निरीक्षण तथा अबैध व्यापार पर नियंत्रण करने   के निर्देश सभी संयुक्त संचालकों को दिए गये। प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कहा गया कि उत्पादन के अनुपात में आवक की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए विपरीत स्थिति प्रदर्शित होने पर सम्बंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

 समीक्षा के अन्य बिन्दुओं में अधिकारी/कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति के प्रकरणों तथा पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बोर्ड शुल्क समय सीमा में मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। लंबित शिकायतों तथा विभागीय जांचों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित अवमानना प्रकरणों में तत्काल जबाब दावा तथा अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए। रिक्त संरचनाओं को भूमि संरचना आवंटन नियम अनुसार आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

 महत्वपूर्ण निर्देशों में यह निर्देश दिए गए कि मंडी समितियों की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज या नामांतरित नहीं है उन्हें तत्काल आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। ई-नाम योजना अंतर्गत नवीन मंडियों को तत्काल योजना प्रवर्त किये जाने के निर्देश दिए गए। मंडी प्रांगण में जैविक उत्पाद तथा एक जिला एक उत्पाद बिक्री हेतु शेडों को आरक्षित करने के निर्देश दिए गए।  

बैठक के अंत में प्रबंध संचालक महोदय द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। शुद्ध पेयजल‚ भोजन कैंटीन की व्यवस्था‚ विश्रामगृह की व्यवस्था‚ उचित पार्किंग स्थल की व्यवस्था‚ उचित तौल कांटो की व्यवस्था‚ उपजों की नीलामी त्वरित करने की व्यवस्था‚ मंडी प्रांगण में किसानों को अधिनियम की धारा 37(2) के तहत भुगतान हो ऐसी व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए बैठक समाप्त की गई।

 बैठक में अपर संचालक श्री गौतम सिंह‚ डॉ. एस. बी. सिंह‚ अधीक्षण यंत्री श्री डी. एस. राठौर, संयुक्त संचालक सुश्री संगीता ढ़ोके‚ उपसंचालक श्रीमती रश्मि कश्यप‚ चीफ प्रोग्रामर श्री संदीप चौबे‚ लेखाधिकारी श्री अतुल निपाणे‚ सहायक संचालक श्री पीयूष शर्मा‚ श्री अविनाश पाठे एवं श्री योगेश नागले उपस्थित रहे।