मुरैना /अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री पीसी पटेल ने लगाया है। उपसंचालक श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी एन.एफ.एल. नोयडा का डीएपी उर्वरक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रीझोनी रोड़ कैलारस से विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 02 अगस्त 2023 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। श्री पटेल ने इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक, नमूना कोड एम-11 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। इसी प्रकार निर्माता कंपनी मध्यभारत एग्रो प्रो.लि. सौराई सागर का एसएसपी उर्वरक मैसर्स न्यू गर्ग खाद बीज भण्डार कैलारस से विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 02 अगस्त 2023 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। श्री पटेल ने इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक, नमूना कोड एम-09 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।