लखनऊ l लोकसभा में नेता विपक्ष दिग्गज कांग्रेसी नेता सांसद राहुल गांधी पर लखनऊ की ACJM कोर्ट ने दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया है और 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। मामला महाराष्ट्र में दिए राहुल गांधी के एक बयान को लेकर है। राहुल गांधी  ने 17 दिसम्बर 2022 को अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रा सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ लखनऊ की ACJM में  शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना  है कि राहुल गांधी का बयान समाज में घृणा फैलाने वाला है। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। आज उन्हें विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मिलना था। ये मुलाकात पहले से तय थी। इसलिए वो कोर्ट नही आ पा रहे हैं। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी छूट की मांग को खारिज कर दिया और गैर-हाजिर रहने के लिए 200 रुपये का जुर्माना लगाया।            अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी चेतावनी दी कि राहुल गांधी 14 अप्रैल को अदालत में पेश हों। अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।