कानपुर के हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी हादसे के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को आज अदालत से बड़ी राहत मिल गई। वकीलों की हड़ताल और अदालती कामकाज के बहिष्कार के बीच हुई विशेष सुनवाई में कोर्ट ने न केवल शिवम की जमानत मंजूर की, बल्कि पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड अर्जी को भी सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश जारी किया। जमानत देते समय अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपी को विवेचना (जांच) में पूर्ण सहयोग करना होगा और पुलिस की पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। इससे पहले शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी में करीब 4 दिन का समय लगा था. लेकिन जमानत उसे महज कुछ घंटों में मिल गई l इस दौरान शिवम मिश्रा करीब 7 घंटे तक पुलिस के कब्जे में रहा l मालूम हो कि शिवम कानपुर के मशहूर तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा है l उस पर आरोप है कि रविवार को तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी से ऑटो और बुलेट सवारों को टक्कर मारी थी, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे l