दतिया कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन के मार्गदर्शन जिले में निरीक्षक नाप-तौल दतिया श्री आरके मिश्रा द्वारा जिले में कीटनाशक एवं बीज की दुकानों पर जांच की गई थी। जांच समय उपभोक्ता द्वारा लारा-909 कीटनाशक की बोतल पर अनियमितता के संबध मं जानकारी दी गई। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए लारा-909 कीटनाशक की पैक बंद बोतल की जांच की गईजांच समय पाया गया कि उक्त पैकेज पर यूएसपी यूनिट सेल प्राईज अंकित नहीं है।

                जांच के दौरान लारा-909 कीटनाशक की विपणनकर्ता कंपनी क्रिस्टल क्रोप प्रोटक्शन लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात के विरूद्व विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18 (1) सह दांडिक धारा 36 (1) में प्रकरण पंजीवद्व किया गया। प्रकरण में कंपनी केा अनियमितता के संबध में नोटिस जारी किया गया। कंपनी के स्पष्टीकरण के आधार पर प्रकरण उप नियंत्रक नाप-तौल ग्वालियर की अनुशंसा पर कंपनी पर 50 हजार की शमन राशि अधिरोपित की गई। कीटनाशक कंपनी द्वारा आदेश के पालन में राशि 50 हजार शमन शुल्क कोषालय में चालान के माध्यम से जमा किया गया।

                विधिक माप विज्ञान (पैक बन्द वस्तु) नियम 2009 के अनुसार सभी प्रकार की पैक बंद वस्तुओं के रैपर/डिब्बे पर यूनिट सेल प्राईज की जानकारी अंकित करनी अनिवार्य है।