अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय करने पर बेरछा के व्यापारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

शाजापुर । कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर से प्राप्त पंचनामा के आधार पर बेरछा में खाद विक्रेता बादशाह ट्रेडर्स द्वारा विक्रय मूल्य से अधिक दामों पर खाद बेचने पर जिले के कृषि विभाग को उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी सुश्री मनीषा वास्कले को बेरछा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अधिक मूल्य पर खाद विक्रय की मौखिक शिकायत किसानों से प्राप्त होने पर उनके द्वारा बेरछा स्थित बादशाह ट्रेडर्स प्रो.प्रा. मूर्तजा नवाब दुकान (लाईसेंस नंबर 650 नवीनिकरण 21.09.2022 से 20.09.2027 तक) के यहा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान संचालक जूजर नवाब द्वारा एनपीके 10:26:26 का विक्रय 1800 रूपये प्रति थैली के मान से किया रहा है, जबकि उक्त थेली पर अधिकतम विक्रय मूल्य 1700 रुपये दर्ज है। इसके अतिरिक्त भारत यूरिया 300 रूपये प्रति बोरी बेचा जाना पाया गया जबकि उक्त बोरी पर अधिकतम विक्रय मूल्य 266 रूपये 50 पैसे लिखा हुआ पाया गया। इस तरह निरीक्षण में दोनो तरह के खाद का विक्रय, अधिकतम विक्रय मूल्य से भी अधिक दाम पर किसानों को किया जा रहा था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया और कलेक्टर शाजापुर की ओर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया था।
उर्वरक प्राधिकारी व किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक श्री के.एस. यादव ने बेरछा के मेसर्स बादशाह ट्रेडर्स द्वारा उर्वरक एनपीके 10:26:26 एवं अन्य यूरिया निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करते हुए पाये जाने पर म.प्र. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मेसर्स बादशाह ट्रेडर्स बेरछा का उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए 07 दिवस के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जवाब प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।