अब सरपंच को अयोग्य नहीं ठहरा सकेंगे

मुंबई l मुंबई हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जो सरपंचों के लिए बहुत काम का हैl मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहां है कि वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने मात्र से सरपंच को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकताl एक मामले में कलेक्टर ने सरपंच मनोहर ज्ञानेश्वर पोट को वित्त वर्ष में चार बैठक में नहीं करने पर अयोग्य घोषित कर दिया थाl इस मामले की सुनवाई के दौरान बांबे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने यह टिप्पणी की हैl