बालाघाट l किसान कल्याण तथा कृषि उपसंचालक श्री राजेश खोबरागड़े ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन पर 14 दिनों के लिए निलंबन जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से लायसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए है। मामला थाना रामपायली अंतर्गत मेसर्स सांई कृषि केंद्र मेंढकी का है। जिसमे कृषि केंद्र के प्रो. सारिका तुरकर को 14 दिवस के भीतर सुनवाई के अवसर भी प्रदान किया गया था। किंतु सारिका तुरकर द्वारा आज दिनाक तक किसी भी तरह का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। श्री खोबरागड़े ने यह भी बताया है कि प्रो. सारिका तुरकर पर उर्वरको के अवैध कारोबार में संलिप्त होने से थाना रामपायली में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। वहीं सीएम मॉनिट से प्राप्त शिकायत से भी यह पता चलता है कि सत्य साँई कृषि केंद्र मेंढकी के प्रो. तुरकर द्वारा उर्वरक विक्रय केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जिससे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। समस्त गतिविधियों के मद्देनजर उपसंचालक श्री खोबरागड़े ने मेसर्स सत्य साँई कृषि केंद्र मेंढकी के प्रो. सारिका तुरकर को तत्काल प्रभाव से निरस्त के आदेश जारी किए है।