12 साल पुराने मामले में मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री एमपी एमएलए कोर्ट से बरी
ग्वालियर l ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एमपीए -एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके विरुद्ध दर्ज तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य आरोप वाले केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। ग्वालियर नगर निगम द्वारा आनंद नगर में 11 नवंबर 2011 को सड़क निर्माण के कार्य का भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस समय प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस से विधायक थे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर हंगामा किया। माइक फेंके, कुर्सियां तोड़ीं और शासकीय कार्य में बाधा डाली । नगर निगम अधिकारियों की ओर से बहोड़ापुर थाना में की गई थी। पुलिस ने इसके आधार पर तोमर सहित 54 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया था। इनमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है l