मंडला l उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंडला ने बताया कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक बी. एसएसपी, विक्रेता म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भण्डार केन्द्र नैनपुर के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।