खरगोन / कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने सूचना के आधार पर देवलगांव (घुघरियाखेड़ी) में वैष्णवी फर्टिलाइजर की गत बुधवार को जांच कराने के आदेश पर बिना उर्वरक लायसेंस के भंडारण करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गिरधारी भाबर द्वारा गोगांवा थाने में भूपेंद्र पिता ओमप्रकाश गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7/8 पाये जाने पर आवेदन प्रस्तुत किया। ज्ञात हो कि 19 अप्रैल को कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशों पर एसडीएम श्री ओएन सिंह ने 6 अन्य विभागों के साथ देवलगांव स्थित वैष्णवी फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स पर छापेमारी की कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में बिना ओ फार्म इंद्राज के अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण पाया गया था। एसएडीओ श्री भाबर ने बताया कि इस दौरान विभिन्न उवर्रक कंपनियों के 306 बैग जिनकी कीमत 5 लाख 99 हजार 714 रुपये का उर्वरक पाया गया था। इस दौरान प्रोपाइटर द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि सम्बंधित द्वारा अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। प्रोपाइटर के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7/8 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।