बुरहानपुर जिले में रबी-जायद फसलों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को अच्छी गुणवत्ता का उर्वरक आपूर्ति तथा उर्वरकों की कालाबाज़ारी रोकने हेतु कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशों के परिपालन में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा उर्वरक विक्रेताओं के गोदामों व दुकानों का निरीक्षण किया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग उपसंचालक श्री एम.एस.देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि, आदान विक्रेताओं के यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर एवं पीओएस मशीन के स्टॉक में भिन्नता, विभिन्न फर्माे पर स्टॉक रजिस्टर, उर्वरक की रेट लिस्ट नहीं पायी गयी। जिसके कारण 5 उर्वरक विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया है। जिसमें अरिहंत फ़र्टिलाइज़र बुरहानपुर को राशि 71,289/-रूपये, नर्मदा मार्किटिंग बहादरपुर को राशि 25,000/-रूपये, गोल्डी कृषि केंद्र बहादरपुर को राशि 25,000/-रूपये, श्री गणेश एग्रो एजेंसी शाहपुर को राशि 45,390/- रूपये एवं नवकार फ़र्टिलाइजर सिरपुर को राशि 25,000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया है। भविष्य में इस कृत्य की पुर्नावृत्ति करने पर तीन माह की सजा एवं जुर्माना लगेगा। जुर्माना भरने के उपरांत ही उर्वरक पंजीयन पत्र बहाल हो सकेगा।