मंडी समिति को 1,40,000 के मुकाबले 28 लाख रुपए का मंडी शुल्क प्राप्त हुआ
भोपाल l मंडी शुल्क चोरी में राजसात की कठोरतम करवाई। मंडी समितियां द्वारा अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु वाहन जप्ती की कार्रवाई कर 5 गुना मंडी शुल्क लिया जाकर प्रश्नमन की कार्रवाई की जाकर वाहन तथा माल को छोड़ दिया जाता था उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निर्देश जारी किए गए की वाहन जप्ती के मामले में प्रश्नमन की कार्रवाई न की जाकर माल को राजसात करने की कठोर कार्रवाई की जाए उक्त आदेश के परिपालन में जबलपुर संभाग की बिछिया मंडी द्वारा दिनांक 4/11/2025 को एक वाहन को निरीक्षण में रोका वाहन क्रमांक यू पी 93 डी टी 9001 जो की कृषि उपज मूंगफली दाना लगभग 350 कुंटल का अवैध परिवहन फर्जी दस्तावेज बनाकर कर रहा था मंडी के ह आमले द्वारा उक्त वाहन को रोका जाकर जपती की कार्रवाई की गई। जप्ती के उपरांत माल मालिक श्री मनीष सिंह पिता श्री शेर सिंह निवासी भिंड द्वारा प्रश्नमन हेतु आवेदन दिया गया जिस पर मंडी समिति द्वारा प्रश्नमन ना करते हुए प्रबंध संचालक के आदेश अनुसार राजसत की कार्रवाई हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री रमेश रंजन चौबे की कोर्ट मेंअपने आदेश दिनांक 17 12 2025 से जप्तसुधा कृषि उपज को राजसतकार नीलाम करने के आदेश जारी किए गए उक्त आदेश के परिपालन में दिनांक 13/ 1/2026 को जप्तसुधा कृषि उपज मूंगफली को नीलाम किया गया जिस पर मंडी समिति को मंडी शुल्क के रूप में 28 लाख की प्राप्ति हुई है। यदि मंडी समिति प्रश्नमन बनाकर जप्त कृषि उपज को छोड़ देती तो मंडी समिति को मात्र 140000 रुपए प्राप्त होते। इस प्रकार की कठोर कार्रवाई होने से मंडी क्षेत्र में अवैध व्यापार पर नियंत्रण होगा तथा विपणन की कार्रवाई प्रभावी रूप से संपादित होती रहेगी ।इस प्रकार के अन्य दो मामलों में सागर संभाग की मंडी समितियां द्वारा भी कार्रवाई की गई है जिसमें आगामी दिवसों में नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।



