गन्ना कृषकों को ब्याज सहित भुगतान कर सूचित करें

नरसिंहपुर तहसील स्थित बड़गुवां रोड नयागांव में मेसर्स आरआर एग्रो खांडसारी इकाई द्वारा जिले में पैराई सत्र 2021- 22 में 287 कृषकों से क्रय किये गये गन्ने का भुगतान नहीं किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर ने अचल संपत्ति की कुर्की करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के अधीन के तहत जारी किया गया है।
तहसील न्यायालय नरसिंहपुर द्वारा मेसर्स आरआर एग्रो खांडसारी इकाई बड़गुवां रोड नयागांव को आदेश दिया है कि वे फैक्ट्री/ परिसर से संबंधित समस्त सम्पत्ति को विक्रय दान या अन्यथा या भारमुक्त करने से इस कार्यालय के अनंतर आदेश तक निरोधित एवं रोका गया है। समस्त व्यक्ति उसे क्रय, दान अन्यथा प्राप्त करने से उसी प्रकार निर्धारित हो और एतद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
बकायादार राहुल साव आ. कुंदन साव सिवनी रोड शांति कोल्ड स्टोर छिंदवाड़ा को सूचित किया गया है कि 31 मार्च तक बकाया राशि 5 करोड़ 13 लाख 88 हजार 501 रुपये व 15 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कर सूचित करने को कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में उक्त परिसर का सांकेतिक कब्जा किया जाकर जो कुछ है, जैसा है, जहां हैं के आधार पर फैक्ट्री/ भवन/ प्लाट एवं मशीनरी की नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जावेगी, जिसके लिए हर्जाने/ खर्च से संबंधित बकायादार से वसूल किये जायेंगे।