विदिशा l प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी द्वारा  जिला पंचायत कार्यालय विदिशा में एलडीएम विदिशाकृषि विभाग के अधिकारियों और अन्य बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

            उन्होंने कहा कि यह योजना कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य हैजबकि अन्य लोग स्वेच्छा से इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाभ में खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशतरबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानीनकद या वार्षिक फसलों के लिए पांच प्रतिशत का एक समान प्रीमियम शामिल है। शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगाभले ही यह 90 प्रतिशत से अधिक हो। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैंवे स्वचालित रूप से कवर हो जाते हैं क्योंकि ऋण जारी करते समय उनका योगदान काट लिया जाता हैजबकि अन्य किसानों को अलग से प्रीमियम राशि का भुगतान करके बीमा खरीदना होगा।

 

उन्होंने कहा कि इससे उन किसानों को बहुत जरूरी सुरक्षा मिलेगी जो बीज और उर्वरक जैसे इनपुट की बढ़ती कीमतों और कृषि उपज की अस्थिर कीमतों से पीड़ित थे। अब यह कार्य ग्राम या ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। फसल क्षति का आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। सटीक अनुमान देने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा।