विदिशा l प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2025 में कृषकों के फसल बीमा हेतु बैंकों द्वारा कृषक अंश प्रीमियम राशि लिये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

                                किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री केएस खपेडिया ने बताया कि खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों की 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा कर फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से किसान भाई करावें ।

                                अऋणी कृषक भाई अधिसूचित फसलों का फसल बीमा जिले के समस्त सी.एस.सी. सेंटर के माध्यम से करा सकते है। जिन किसानों ने केसीसी का लाभ नही लिया है वह सभी कृषक भाई जमीन की बहीआधार कार्डबोवाई प्रमाण पत्रबटाईदार इकरारनामाबैंक खाता नं. की छायाप्रति के साथ उक्त केन्द्रों पर उपस्थित होकर अपनी फसल का बीमा करा सकते है। 

                                अतः कृषक भाईयों से विभाग के द्वारा अपील की गई है कि खरीफ 2025 में अधिसूचित फसलों का अधिक से अधिक बीमा करा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठायें।