फसल बीमा योजना के हितग्राहियों के लिये उपयोगी जानकारी
हरदा / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2021 एवं रबी वर्ष 2021-22 में लगभग 427 कृषकों ने विभिन्न स्तरो पर आवेदन किये गये थे। इन आवेदनों में से 164 आवेदन के संबंध में एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड से पत्राचार के माध्यम से संवाद करने पर, कंपनी द्वारा अवगत कराया गया कि, इन आवेदनों से संबंद्ध हल्कों मे बीमा दावा राशि देय नही है। इस संबंध में किसानों को दूरभाष पर एवं व्यक्तिगत रूप से अवगत कराकर, निराकरण किया गया। इसी प्रकार 103 आवेदनों के संबंध में एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. से जानकारी प्राप्त करने पर, कंपनी ने बताया कि, इन आवेदनों से संबंद्ध किसानों के अभिलेखो को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल पर बैंक द्वारा प्रविष्टि नही की गई है, अतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कंडिका 35.5.2.13 के तहत् संबंधित बैंक बीमा दावा राशि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे कृषको को उपभोक्ता फोरम में संबंधित बैंक के विरूद्ध वाद दायर करने हेतु सलाह दी गई एवं उनको आवश्यक सहयोग एवं अभिलेख प्रदान किए गए। इन कृषकों द्वारा उपभोक्ता फोरम में वकील के माध्यम से वाद दायर किये जा रहे है। इसी प्रकार 67 आवेदनो के संबंध में एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड से जानकारी प्राप्त करने पर, कंपनी द्वारा अवगत कराया गया कि, इन आवेदनो से संबंद्ध कृषको को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत, पात्रतानुसार खरीफ वर्ष 2021 अथवा रबी वर्ष 2021-22 की राशि कृषको के बैंक खातो में कंपनी द्वारा अंतरण की जा चुकी है। इस संबंध में कृषको को अवगत कराकर, आवेदनो का निराकरण किया गया। प्राप्त आवेदनो में 83 प्रकरण ऐसे पाये गये, जिनके द्वारा बैंक का के.सी.सी. खाता बंद कर दिया गया था, जिससे बीमा कंपनी द्वारा अंतरण की गई, बीमा दावा राशि बांउस होकर वापस कंपनी के खाते में चली गई। इन आवेदनो से संबंद्ध कृषको से संपर्क कर, इनके बचत बैंक खातों की जानकारी संबंधित बैंक के माध्यम से एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमि. को भेजी गई है, इनकी बीमा दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। प्राप्त आवेदनों मे से 10 आवेदन, ऐसे पाये गये, जिनमें कृषको एक ही भूमि पर, एक से अधिक बैंक से ऋण लिया था, कंपनी द्वारा ऐसे खातों पर वर्तमान में होल्ड लगा दिया गया है। इस संबंध में कंपनी से पत्राचार किया गया है, शीघ्र ही निराकरण हो सकेगा। कृषक बंधुओ को प्रधानमंत्री फसल बीमा दावा राशि के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हो तो, ऐसे कृषक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कार्यालय में स्थापित प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकते है, उनका संतोषप्रद यथा योग्य निदान किया जायेगा।