कटनी  - शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है। इसके लिए संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन क्रय पर अनुदान प्राप्त करने के आवेदन आमंत्रित किये गए है।            संचालक कृषि अभियांत्रिकी के निर्देशानुसार अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक, कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक केन्द्र संचालक तथा संस्था 08 अगस्त 2023 से ई - कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल www.mpdage.org पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ धरोहर राशि 5 हजार रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। लायसेंस स्वयं का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा वे अस्वीकार किये जावेंगे। पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकेगा।अनुदान की पात्रता             किसान ड्रोन को क्रय करने पर अनुदान हेतु तय पात्रतानुसार व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदन अंतर्गत लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5 लाख रूपये के अनुदान की पात्रता होगी। व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदन अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालकों हेतु यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 4 लाख रूपये के अनुदान की पात्रता तथा कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ हेतु यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम 7.50 लाख रूपये अनुदान की पात्रता होगी।            जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं हैं तथा यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं उन्हे विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का क्रय करने की पात्रता होगी।निर्धारित अर्हता            प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक एवं प्रतिनिधि के लिये निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम अर्हताएं के अनुसार आवेदक को न्यूनतम आयु 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं  उत्तीर्ण होना चाहिए।  आवेदक का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए। प्रशिक्षण शुल्क राशि 30 हजार एवं जीएसटी अतिरिक्त का शुल्क नियत किया गया है। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये एवं जीएसटी अभ्यार्थी को वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) है। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निशुल्क है। ऐसे आवेदक तथा प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते है वे अपना ऑनलाईन आवेदन ूूूण्उचकंहमण्वतह पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड करें। संबंधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यार्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया। जाएगा।